Question
क्या ज़कात का पैसा किसी मस्जिद के निर्माण या मदरसे और उसके तालिब-ए-इल्म (छात्रों) के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
Ruling (Fatwa)
संक्षिप्त जवाब: दिए गए दलाइल के आधार पर, ज़कात का पैसा किसी मस्जिद के निर्माण या किसी मदरसे और उसके तालिब-ए-इल्म (छात्रों) के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क़ुरआन और सुन्नत में तय की गई ज़कात के मुस्तहिक़ीन की ख़ास श्रेणियों में शामिल नहीं हैं। आपने जो दलाइल पेश किए हैं उनमें मस्जिद या मदरसों को जाइज़ मसारिफ़ के तौर पर ज़िक्र नहीं किया गया; बल्कि उनमें माल पर ज़कात की फ़र्ज़ियत (सहीह बुख़ारी 1404, 1403, 1451, 1454, 1498, 1499, 1405, 1468), उसे रोकने पर सख़्त चेतावनी (सहीह बुख़ारी 1403, 1468), और कुछ ख़ास मसारिफ़ जैसे फ़क़ीर, क़र्ज़दार और अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों का ज़िक्र है (सहीह बुख़ारी 1468 में मुजाहिदीन को ज़कात देने का ज़िक्र है)। इबारत P3 (सहीह बुख़ारी 1468) बिलवास्ता इशारा करती है कि ज़कात अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों (फ़ी सबीलिल्लाह) को दी जा सकती है, लेकिन मस्जिद की इमारत या मदरसे का इदारा कोई शख़्स नहीं है और यह अल्लाह की मुक़र्रर की हुई आठ श्रेणियों (सूरह अत-तौबा 9:60, जो आपकी इबारतों में मौजूद नहीं) में शामिल नहीं होता। मदरसे के वे तालिब-ए-इल्म जो फ़क़ीर हैं, वे बतौर फ़र्द फ़क़ीर या मिस्कीन की श्रेणी के तहत ज़कात ले सकते हैं, लेकिन ख़ुद इदारे के लिए फ़ंडिंग के तौर पर नहीं। अहले हदीस के जुमहूर उलमा की राय यह है कि ज़कात को सख़्ती से आठ श्रेणियों में तक़सीम किया जाना चाहिए, और मस्जिदों का निर्माण या तालीमी इदारों की माली मदद उनमें से नहीं है। इसलिए दिए गए दलाइल के आधार पर ऐसे मक़ासिद के लिए ज़कात इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं।
दलाइल:
1. सहीह बुख़ारी 1468 (P3) में ज़िक्र है कि नबी (ﷺ) ने ज़कात जमा करने का हुक्म दिया, और इब्ने अब्बास व हसन (बसरी) ने अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों (मुजाहिदीन) और हज के लिए ज़कात देने की इजाज़त दी, लेकिन मस्जिदों या मदरसों के निर्माण के लिए नहीं।
2. सहीह बुख़ारी 1403 (P2) और 1404 (P1) माल पर ज़कात अदा करने की फ़र्ज़ियत और उसे अदा किए बग़ैर जमा करने वालों के लिए सख़्त चेतावनी को उजागर करते हैं, जो इस बात को मज़बूत करता है कि ज़कात फ़क़ीरों का ख़ास हक़ है, निर्माण के लिए कोई आम अतिया (दान) नहीं।
3. सहीह बुख़ारी 1454 (P9) और 1451 (P4) माल और मवेशियों पर ज़कात के अहकाम की तफ़्सील बयान करते हैं, जो ज़ाहिर करते हैं कि यह एक मुक़र्रर फ़रीज़ा है जिसके मुस्तहिक़ीन की श्रेणियाँ तय हैं, कोई इख़्तियारी फ़ंड नहीं।
4. आपकी दी हुई इबारतों में किसी ऐसी सहीह हदीस का न होना जो मस्जिद या मदरसे के निर्माण के लिए ज़कात की इजाज़त देती हो, इस बात की दलील है कि ऐसा इस्तेमाल बुनियादी मआख़िज़ (स्रोतों) से साबित नहीं।
हम आपको मशवरा देते हैं कि पेचीदा मसाइल में तफ़्सीली रहनुमाई के लिए किसी मुस्तनद आलिम से रुजू करें, ख़ास तौर पर मौजूदा दौर के संदर्भ में "फ़ी सबीलिल्लाह" की ताबीर के बारे में।
References
Hadith
Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1403; Sahih al-Bukhari 1468; Sahih al-Bukhari 1451; Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1400
Fiqh
Based on the provided evidence, the position of the Permanent Committee for Islamic Research and Ifta (Saudi Arabia) and major Ahle Hadith scholars such as Ibn Baz and al-Uthaymin is that zakat must b