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Business & Trade Jul 13, 2026

शोरूम में प्रदर्शित और डेमो वस्तुओं की ज़कात

Question

क्या मेरे शोरूम में रखी प्रदर्शनी वाली गाड़ियाँ/उपकरण और डेमो यूनिट ज़कात के योग्य तिजारती माल हैं?

Ruling (Fatwa)

संक्षिप्त जवाब: आपके शोरूम में रखी प्रदर्शनी वाली गाड़ियाँ/उपकरण और डेमो यूनिट तभी तिजारती माल के तौर पर ज़कात के योग्य हैं जब उन्हें बेचने की नीयत से रखा गया हो। अगर उन्हें सिर्फ़ प्रदर्शन के लिए या स्थायी संपत्ति (fixed asset) के तौर पर रखा जाए (जैसे कोई डेमो यूनिट जो बिक्री के लिए नहीं है और लंबे समय तक इस्तेमाल होती है), तो उनकी मूल क़ीमत पर ज़कात वाजिब नहीं, लेकिन उन्हें किराए पर देने या बाद में बेचने से हासिल होने वाला कोई भी मुनाफ़ा अलग से ज़कात के दायरे में आ सकता है। दिए गए हदीसें इस आधुनिक स्थिति को सीधे तौर पर बयान नहीं करतीं, लेकिन माल की ज़कात का आम उसूल सुन्नत से साफ़ है। दलील: 1. सहीह बुख़ारी 1454 और सहीह बुख़ारी 1448 माल की अलग-अलग क़िस्मों पर ज़कात के वुजूब को साबित करती हैं; 2. सहीह बुख़ारी 1459 और 1447 निसाब की हद तय करती हैं; 3. सहीह बुख़ारी 1404 ज़कात अदा किए बिना माल जमा करने पर चेतावनी देती है। इनके आधार पर, बेचने की नीयत से रखा तिजारती माल निसाब तक पहुँचने और एक क़मरी साल गुज़रने पर ज़कात के योग्य है। जो डेमो यूनिट बिक्री की नीयत से नहीं हैं, वे स्थायी संपत्ति की तरह हैं और ज़कात के योग्य नहीं। पेचीदा मामलों में किसी आलिम से सलाह लें।

References

Hadith Sahih al-Bukhari 1468; Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1459; Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1455
Fiqh Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim; general principle from the Sunnah