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Gold, Silver & Jewelry Jul 13, 2026

सोने के बुलियन और निवेश के सिक्कों पर ज़कात

Question

मेरे पास निवेश के तौर पर सोने की छड़ें (बार) और सिक्के हैं — इन पर ज़कात कैसे निकाली जाए?

Ruling (Fatwa)

संक्षिप्त जवाब: सोने के बुलियन और निवेश के सिक्कों पर ज़कात वाजिब है। अगर कुल सोना निसाब (कम से कम हद) तक पहुँच जाए और उस पर पूरा क़मरी (चांद्र) साल गुज़र जाए, तो आप पर उसकी क़ीमत का 2.5% अदा करना फ़र्ज़ है। तफ़्सील: सोने और चांदी पर ज़कात का वुजूब क़ुरआन और सुन्नत से क़तई तौर पर साबित है। सूरह अत-तौबा (9:34-35) उन लोगों की मज़म्मत करती है जो सोना और चांदी जमा करते हैं और उसकी ज़कात अदा नहीं करते। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन लोगों के लिए सख़्त अज़ाब से डराया जो अपने सोने और चांदी का हक़ अदा नहीं करते (सहीह मुस्लिम 987a)। चांदी का निसाब पाँच औक़िया (200 दिरहम) है जैसा कि सहीह बुख़ारी 1447 में मज़कूर है, और इसी पर क़ियास करते हुए सोने का निसाब बीस मिस्क़ाल (तक़रीबन 85 ग्राम) है जो दूसरी सहीह रिवायतों से लिया गया है। जब आपके पास इस मिक़दार के बराबर या उससे ज़्यादा सोना (छड़ें, सिक्के या ज़ेवर) हो और उस पर एक क़मरी साल गुज़र जाए, तो आप पर उसकी मौजूदा बाज़ारी क़ीमत का 2.5% अदा करना लाज़िम है। यह दर चांदी पर साबित-शुदा ज़कात (दसवें हिस्से का चौथाई) से ली गई है जैसा कि सहीह बुख़ारी 1454 में दर्ज है। ज़कात सोने की सूरत में या उसकी क़ीमत नक़दी में अदा की जा सकती है। निसाब से कम सोने पर या साल पूरा होने से पहले कोई ज़कात नहीं। निवेश के सोने को बचत की तरह गिना जाता है; निवेश की नीयत उसे ज़कात से मुस्तसना (मुक्त) नहीं करती। दलाइल: 1) सूरह अत-तौबा 9:34-35 – ज़कात अदा किए बग़ैर सोना और चांदी जमा करने पर वईद (चेतावनी)। 2) सहीह मुस्लिम 987a – सोने और चांदी की ज़कात अदा न करने पर सख़्त अज़ाब। 3) सहीह बुख़ारी 1404 – इसकी वज़ाहत कि जमा करने (कंज़) में सोने और चांदी की ज़कात अदा न करना शामिल है। 4) सहीह बुख़ारी 1447 – पाँच औक़िया से कम चांदी पर कोई ज़कात नहीं (निसाब का ताय्युन)। 5) सहीह बुख़ारी 1454 – फ़र्ज़ ज़कात के जदवल में चांदी के लिए 2.5% की दर शामिल है, जो क़ियास के ज़रिये सोने पर भी लागू होती है। तंबीह (सावधानी): यह फ़तवा दिए गए दलाइल पर आधारित है; मिली-जुली दौलत या क़र्ज़ों से जुड़े पेचीदा मामलों के लिए किसी इल्म वाले आलिम से रुजू करें।

References

Quran Surah At-Tawbah 9:34-35
Hadith Sahih Muslim 987a; Sahih al-Bukhari 1404; Sahih al-Bukhari 1454; Sahih al-Bukhari 1447
Fiqh Ibn Baz; al-Uthaymin; Permanent Committee for Islamic Research and Ifta